हवाई यात्रियों का सामान चो’री करने पर पांच साल की जेल के साथ एक मिलियन का जुर्माना तय

सऊदी अरब के लोक अभियोजन ने हवाई यात्रियों के सामान या विमान की संपत्ति को चो’री करने पर बड़ी सज़ा का एलान किया है , अक्सर ऐसी खबरे आती है की विमान का कोई सामान या किसी पैसेंजर का कुछ चोरी हो गया है जिसके चलते लोगो को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने कहा,Article 154 of the Civil Aviation Law in Saudi Arabia, के अनुसार जो कोई भी विमान या बोर्ड पर यात्रा करने वाले यात्रियों के सामान में कुछ चो’री करने का प्रयास करता है या विमान क कोई संपत्ति चुरा’ता है तो उसे उन प्रमुख अप’राधों में से एक अप’राधी माना जाता है जिन्हें गिर’फ्तारी की आवश्यकता होती है और उन्हें इसके इसके लिए जवाब भी देना पड़ेगा।

Article 167 of the Civil Aviation Lawके अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो Article 154 में निर्धारित एक अवैध कार्य करने का प्रयास करता है, उसे पांच साल से अधिक की अवधि के लिए जे’ल की सजा होगी , SR500,000 से अधिक का जुर्मा’ना, या दोनों दं’ड का एक साथ सामना करना पड़ेगा ।

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