रियाद – श्रम और सामाजिक विकास मंत्रालय के मुताबिक, कार किराए पर लेने के कार्यालयों के काम का 19 मार्च से पूरी तरह सऊदीकरण कर दिया जाएगा यानी अब इस विभाग में सिर्फ सऊदी नागरिकों को ही काम करने दिया जाएगा.
मंत्रालय के प्रवक्ता खालिद अब्बा अल-ख़ैले ने कहा कि, “पूरे राज्य में कार किराए पर लेने के कार्यालयों में काम लगभग 40 दिनों के बाद सऊदी नागरिकों तक ही सीमित होगा.”
उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य परिमाणात्मक समाधानों के प्रावधान के माध्यम से श्रम बाजार में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के रोजगार में बढ़ोतरी करना है जिससे देश में नौकरियों के राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा.
प्रवक्ता के मुताबिक, मंत्रालय सउदी नागरिकों को ट्रेनिंग और बहाली के जरिए इस क्षेत्र में काम करने के लिए सभी तरह की सहायता मुहय्या करेगा. उन्होंने कहा, “लक्षित कार्यक्रमों में सऊदी युवाओं को योग्य बनाने के लिए मंत्रालय आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करेगा.”

अबा-अल-खैली ने कहा कि मंत्रालय सउदी युवाओं को अपने कारोबारों को शुरू करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता को भी बढ़ाएगा. उन्होंने कहा, “हम नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच सद्भाव प्राप्त करने के लिए आवश्यक रोजगार समारोहों का आयोजन भी करेंगे.”
प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय सभी क्षेत्रों में नौकरियों के सऊदीकरण के फैसले को लागू करेगा. उन्होंने कहा कि निजी प्रतिष्ठानों के उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और दंडित भी किया जाएगा. अगर कोई कामगार उल्लंघन को दोहराएगा तो उसे दुगने जुर्माने का भुगतान करना होगा.
इस बीच, जेद्दाह नगरपालिका में महिला पर्यवेक्षण विभाग ने पिछले साल नीचे पहनने के कपड़े और महिलाओं की एक्सेसरीज दुकानों के लिए 4,075 निरीक्षण यात्राओं का आयोजन किया था, जिसके दौरान इसमें 446 उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ा गया था.
विभाग ने कहा है कि 2,330 महिलाओं की एक्सेसरीज दुकानों में से करीब 112 लोग नियमों का उल्लंघन करते पाए गये थे.
दुकान लाइसेंस के नवीनीकरण ना करने, बिलबोर्ड नहीं लगाने, दुकानों के लिए विदेशी नामों का इस्तेमाल करना, अगर दूकान सिर्फ महिलाओं के लिए है तो ज़रूरी निर्देश देना, तौलिये सहित उपयोग किए जाने वाले उपकरण की सफाई नहीं कर पाने, महिला श्रमिकों को उचित वर्दी नहीं पहने, और उनमें से कुछ कोई स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ काम नहीं करने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा.