ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा ब्रेक्जिट के लिए पांच सप्ताह संसद बंद करने के फैसले को गैरकानूनी करार दिया है. अदालत के 11 जजों की एक खंडपीठ ने एकमत होकर फैसला दिया.
ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा – “यह संसद खासकर स्पीकर और लॉर्ड स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है कि वे यह फैसले करें कि आगे क्या करना है. कुछ संसदीय नियम हैं जिनसे हम वाकिफ नहीं है, ऐसे में वे फौरन कदम उठा सकते हैं.”
उधर, हाउस ऑफ कॉमन्स स्पीकर जॉन बेरकाउ ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोरिस जॉनसन के संसद में निलंबित करने के फैसले को गैरकानूनी करार दिए जाने के बाद बिना किसी देरी के संसद बुलाया जाना चाहिए.
जॉनसन के फैसलों के भारी आलोचक रहे बेरकाउ ने कहा कि वे इस मसले पर फौरन पार्टी नेताओं के साथ सलाह मशविरा करेंगे. वहीं लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉरबिन ने बोरिस जॉनसन से अपनी स्थिति स्पष्ट करने या नए चुनाव करवाने की बात कही है.