नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने किया अयोग्य घोषित, नहीं लड़ पाएंगे अब कभी चुनाव

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने देश के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सियासी करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया है. जिसकी वजह से वे अब कभी भी कोई सा भी चुनाव नहीं लड़ पायेंगे.

‘ द डॉन ’ की खबर के मुताबिक पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वमत से अपने फैसले में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति को आजीवन के लिए अयोग्य ठहराया जाता है.

संविधान के अनुच्छेद 62 (1)( एफ ) के अनुसार सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति को निश्चित शर्तों के अनुसार अयोग्य ठहराया जाता है लेकिन अयोग्यता की अवधि तय नहीं की गयी है.

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नवाज़ शरीफ़ के साथ ही तहराके इंसाफ़ के महासचिव जहांगीर ख़ान तरीन को भी इसी आर्टिकल के तहत अयोग्य घोषित किया गया है. पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई पूरी कर लेने के बाद गत 14 फ़रवरी को फ़ैसला सुरक्षित कर लिया था और शुक्रवार को यह फ़ैसला सुनाया है.

फ़ैसले में कहा गया है कि जनता को सच्चा और ईमानदार नेतृत्व मिलना चाहिए और अगर एसा नहीं होता तो संविधान में भी लिखा हुआ है कि एसे व्यक्ति की अयोग्यता आजीवन रहेगी.

अदालत ने अपने फ़ैसले में यह  भी कहा है जिस आधार पर अयोग्यता का फ़ैसला दिया गया है अगर उस आधार पर अयोग्यता के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाता है तो अयोग्यता का फ़ैसला प्रभावहीन हो जाएगा

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