यूरोपीय देश ग्रीस ने मुस्लिमों के लिए बनाया वैकल्पिक शरिया कानून

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यूरोपीय देश ग्रीस ने अपने मुस्लिम नागरिको के लिए वैकल्पिक शरिया कानून को मंजूरी दी है. हालांकि मुसलमानों से जुड़े सिविल सूट्स जैसे कि तलाक, संपत्ति विवाद, इत्यादि में शरिया कानून नहीं बल्कि न्यायलय के फैसले को प्रमुखता दी जाएगी.

मंगलवार को प्रधान मंत्री एलेक्सिस सिपरस ने यूनानी संसद में मुस्लिमों के लिए उस कानून को मंजूरी दे दी है. जिसमे इस्लामी शरीयत के तहत मुस्लिमों को अपने मसले हल करने है.

ग्रीस के प्रधान मंत्री एलेक्सिस सिपरस ने इस मौके पर कहा कि उनके अनुसार यह कानून सभी यूनानियों के समक्ष समानता प्रदान करता है. उन्होने कहा कानून के मुताबिक मुस्लिमों के मसले को यूनान की अदालत में शामिल होने की इजाजत देगा.

ध्यान रहे 1920 की संधि सेवर्स और 1923 की संधि लॉज़ेन के तहत प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूनानी नागरिक बने मुस्लिमों पर इस्लामी धार्मिक कानून लागु होते है. वर्तमान में ग्रीस लगभग 110,000 मुस्लिम है जो मुख्य रूप से थ्रेस में रहते हैं.

शिक्षा और धार्मिक मामलों के मंत्री  कॉन्स्टैंटाइन गेवरोग्लो ने कहा कि “यह सिर्फ एक तकनीकी समायोजन नहीं है, यह संसद के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है.

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