पाकिस्तान में ऑनर किलिंग के खिलाफ फतवा जारी किया गया हैं, ये फतवा सुन्नी सूफी संगठन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईएस) के बैनर तले उलेमा ने जारी किया गया हैं जिसमे ऑनर किलिंग को गेर इस्लामी करार देते हुए इस्लाम के खिलाफ बताया हैं.
फतवा में कहा गया है कि अपनी पसंद से शादी करने वाली महिलाओं को जिंदा जलाना इस्लाम के खिलाफ है. उलेमाओं ने इसे कुफ्र तक करार दिया हैं। उलेमाओं ने लाहौर, एबटाबाद और मरी में हाल में झूठी शान के लिए की गई हत्याओं की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं पूरे समाज को हिला देती हैं. ऐसी घटनाओं का विरोध करते हुए पंथ ने कहा कि हम सामाजिक पतन की ओर बढ़ रहे हैं.
इसने कहा है कि परिवार की शान में हत्याएं करना अज्ञान और जिद का नतीजा है. फतवे में सरकार से गुजारिश की गई है कि वह ऐसे अपराधों को काबू करने के लिए उचित कानून लागू करे और आगे कहा गया कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना इस्लामिक सरकार की जिम्मेदारी है