मिस्र की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मद मुर्सी की फांसी को रद्द कर दिया हैं. मंगलवार को अदालत ने दिए अपने आदेश में ब्रदरहुड के नेता मुहम्मद मुर्सी की फांसी की सजा रद्द करने के अलावा उनके विरूद्ध मामले की फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया हैं.
अप्रैल 2015 में अदालत ने दिसंबर 2012 में राष्ट्रपति भवन के बाहर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा भड़काने के जुर्म में मुर्सी को मौत की सजा का फैसला दिया था. इस घटना में एक पत्रकार सहित दस लोगों की मौत हो गई थी.
साल 2011 के विद्रोह के बाद मुर्सी पहले लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित राष्ट्रपति थे जिन्हें साल 2013 में वर्तमान राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के नेतृत्व में हुए तख्तापलट में बर्खास्त कर दिया गया था. तख्तापलट के तुरंत बाद मुर्सी को गिरफ्तार कर लिया गया था और जासूसी के दो चर्चित मामलों समेत कई आरोपों में लंबी जेल की सजा सुनाई गई थी.
अदालत के आदेश के अनुसार प्रतिबंधित मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन के पांच नेताओं के साथ मुर्सी पर नए सिरे से मुकदमा चलेगा और इस मामले में इन सभी की फांसी की सजा को रद्द कर दिया गया हैं .