दुबई में आठ साल की भारतीय बच्ची के साथ आपतिजनक व्यवहार करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामलें में पाकिस्तान के एक व्यक्ति को छह महीने की सजा सुनाई गई हैं. साथ ही सजा पूरी होने के बाद स्वदेश लोटने का भी आदेश दिया गया हैं.
कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टैंस ने 21 वर्षीय व्यक्ति पाकिस्तानी युवक को बच्ची को गलत तरीके से छूने और चूमने का दोषी पाया था. पेशे से साइट सुपरवाइजर इस पाकिस्तानी व्यक्ति को अदालत ने बच्ची के यौन उत्पीडऩ का दोषी माना हैं.
29 अगस्त को हुई इस घटना के बारें में बच्ची ने अपने बयान में कहा कि युवक ने अल रफा में स्थित उनके अपार्टमेंट के बाहर उसे और उसके भाई को छुपम-छुपाई खेलने के लिए कहा. लड़की ने आगे बताया कि जैसे ही मेरा भाई कहीं छिप गया तो युवक मेरे पास आया और मुझे किस करने लगा.
फॉरेन्सिक रिपोर्ट में भी लड़की के गले पर खरोंच के निशान मिले. अदालत ने पहले, पाकिस्तानी नागरिक को छेड़छाड़ और आपराधिक धमकी देने का दोषी नहीं पाया गया था, लेकिन अदालत ने उसे दोषी करार दिया हैं.