बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और स्टार टीवी को राहत देते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके टेलीविजन कार्यक्रम में ‘सत्यमेव जयते’ शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई थी।
न्यायमूर्ति ए एस आेका और न्यायमूर्ति ए ए सैयद की पीठ ने कहा, ‘‘भारत का राजकीय चिह्न अनुचित इस्तेमाल निरोधक अधिनियम और भारत का राजकीय चिह्न इस्तेमाल नियमन, नियम के तहत समूचे प्रतीक चिह्न के इस्तेमाल पर रोक है, न कि उसके आदर्श वाक्य ‘सत्यमेव जयते’ के इस्तेमाल पर अलग से रोक है।’’
मनोरंजन रॉय द्वारा दायर जनहित याचिका में दावा किया गया था कि व्यापारिक उद्देश्यों और लाभ के लिए ‘सत्यमेव जयते’ शब्द का इस्तेमाल अधिनियम और नियमों का उल्लंघन है। अदालत ने कहा, ‘‘याचिका में इस बात को नहीं दिखाया गया है कि कार्यक्रम का लोगो प्रतीक चिह्न की नकल है। इसलिए अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 लागू नहीं होती।’’