केरल हाईकोर्ट के आदेश: गोवा फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाए ‘एस दुर्गा’

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गोवा में चल रहे 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में मलयालम फिल्म ‘एस दुर्गा‘ को दिखाया जाएगा.  इस सबंध में केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मंगलवार को आदेश जारी किया है.

न्यायमूर्ति बी विनोद चंद्रन ने फिल्म निर्देशक सनल कुमार शशिधरन की याचिका स्वीकार करते हुए मंत्रालय को फिल्म को भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईएफएफआई के 48वें संस्करण में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया.

याचिका में कहा गया था कि कानून के अधिकार के बिना निर्णायक मंडल के फैसले को मनमाने तरीके से खारिज किया और याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना तथा साथ ही बिना कोई कारण बताए, उनकी फिल्म को भारतीय पैनोरमा खंड से हटा दिया.

याचिका में कहा गया कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने फिल्म के मूल शीर्षक ‘सेक्सी दुर्गा’ को देवी दुर्गा की तरफ संकेत के तौर पर लेते हुए फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया था. हालांकि बाद में फिल्म का शीर्षक बदलकर ‘एस दुर्गा’ कर दिया गया.

अदालत के फैसले पर फिल्म निर्देशक कमल ने कहा यह समझना मुश्किल है कि क्यों एक फिल्म को शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन की कवायद से गुजरने के बाद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है

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