बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई. साथ ही उन्हें 1.60 करोड़ रुपयों का जुर्माना देने का भी आदेश दिया गया है.
हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें फौरन जमानत भी दे दी. कोर्ट ने साढ़े तीन लाख रुपये के निजी मुचलके पर राजपाल को जमानत दी है. फैसला आने के बाद राजपाल यादव ने कहा है कि वह अदालत के फैसले की इज्जत करते हैं और वो उच्चन्यायालय में अपील करेंगे.
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव, उनकी पत्नी राधा यादव और उनकी कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस के सात मामलों में यह सजा सुनाई. राजपाल के कुल 7 चेक बाउंस हुए थे.
I respect the court's judgement, will appeal in the higher court: Rajpal Yadav on being granted bail in cheque bounce case. There were 7 cases against the actor & he has to pay Rs 1.60 crore fine per case. pic.twitter.com/7FKAMCNNKg
— ANI (@ANI) April 23, 2018
अप्रैल 2010 में लक्ष्मी नगर स्थित मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने सात चेक बाउंस की शिकायत प्रीत विहार थाने में दर्ज करवाई थी. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि राजपाल यादव ने “अता पता लापता’ एक फिल्म बनाई थी. फिल्म के लिए उन्होंने करोबारी से पांच करोड़ रुपये उधार लिए थे. 2 नवंबर 2012 को राजपाल की फिल्म भी रिलीज हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने उधार लिए पैसे नहीं चुकाए.
इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कई समन भेजे गए, लेकिन वह एक बार भी कोर्ट नहीं पहुंचे. इसके साथ ही राजपाल के वकील ने भी कोर्ट में गलत हलफनामा पेश किया था. इसी मामले को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2013 में राजपाल यादव को दस दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था.