आज के आधुनिक समय के मोबाइल फोन हमारे जीवन में एक आवश्यकता बन गया है. हम अपने मोबाइल फोन पर लगभग पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं. मोबाइल फोन के इस्तेमाल से वित्तीय बैंकिंग विवरण और लेनदेन के प्रबंधन के लिए सोशल नेटवर्किंग के इस्तेमाल से लेकर एक विशाल डोमेन शामिल है. चूंकि मोबाइल फोन की ज़रूरत दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मोबाइल फोन से संबंधित चोरी की अपराध दर में भी वृद्धि हुई है.
चोरी भारतीय संहिता के तहत दंडनीय एक संज्ञेय अपराध है और इसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 378 के तहत परिभाषित किया गया है.
चोरी को कब्जे से संबंधित अपराध के रूप में जाना जाता है और गलत लाभ या गलत हानि के इरादे से किसी भी जंगम संपत्ति के कब्जे के रूप में वर्णित किया जा सकता है.
अगर किसी शख्स का किसी मोबाइल फोन सहित कोई भी मूवेबल संपत्ति की चोरी हो जाए तो उसे फ़ौरन अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करानी चाहए.
जब आपका मोबाइल फ़ोन किसी ने चुराया नहीं हो और अगर वह गलती से आपसे ही कहीं खो जाए तो शीर्ष वकीलों द्वारा सलाह दी जाती है कि वह इस तरह के नुकसान के बारे में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सूचित करे.
यह ध्यान देने वाली बात है कि, कि ऐसे मामलों में एक एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि कोई अपराध नहीं किया गया है.
उन मामलों में दो आवश्यक तत्व हैं जिनमें मोबाइल फोन चोरी हो गया है
व्यक्ति का बेईमान इरादा होना चाहिए,
या उसने किसी अन्य व्यक्ति से मोबाइल का कब्ज़ा कर लिया हो
चोरी एक संज्ञेय अपराध है, और चोरी के सभी मामलों में, एक एफआईआर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत पंजीकृत होती है. आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154, 1973 आगे बताती है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद एफआईआर की कॉपी मुफ्त में उस शख्स को दे देनी चाहए.
सभी संज्ञेय मामलों में, पुलिस अधिकारियों को शीघ्र जांच सुनिश्चित करने के लिए विशाल जांच शक्तियों के साथ मीकर काम किया जाता है.
मोबाइल फोन की चोरी के मामलों में, मोबाइल फोन के आईएमईआई नंबर को ट्रैक करके अपराधी को आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है. आईएमईआई अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान को संदर्भित करता है, हर मोबाइल फोन में अलग आईएमईआई होता है जो हर मोबाइल फोन को एक अलग पहचान देता है.
मोबाइल फोन के ट्रेसिंग पर अगर मोबाइल फोन ट्रेसिंग के बाद किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में पाया जाता है, तो यह मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 चित्रण (ए) अदालत को यह मानने के लिए शक्ति देता है कि या तो व्यक्ति चोर है और उनसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 379 के तहत आरोप लगाया जाएगा या उन्हें चुराए जाने के बारे में जानकर चोरी किए गए सामान प्राप्त हुए हैं और व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 411 के तहत चार्ज किया जाएगा.
जिन मामलों में मोबाइल फोन गुम हो गया है
जिन मामलों में मोबाइल फोन किसी भी व्यक्ति द्वारा खो जाता है तो ऐसे मामले में कोई एफआईआर नहीं दर्ज किया जाएगा क्योंकि मोबाइल फोन का केवल खोना किसी भी कानून के तहत अपराध नहीं है.
लेकिन ऐसे मामलों में विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के वकील मोबाइल फोन के नुकसान के संबंध में पुलिस को जानकारी देने की सलाह देते हैं क्योंकि मोबाइल फोन में मालिक की संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी होती है जिसे आसानी से दुरुपयोग और अज्ञानता और कभी-कभी पुलिस को सूचित करने में देरी हो सकती है खोए मोबाइल फोन के मालिक को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है.