कानून जानें- ह्यूमन राइट्स के बारे में और मानव अधिकार शिकायत कैसे दर्ज करें ?

human rights

मानव अधिकार शब्द का अर्थ और परिभाषा बहुत व्यापक है. प्राकृतिक अधिकार जो मानव को जन्म लेते ही प्राप्त होते हैं उन्हें हम मानव अधिकार कहते है. दुसरे शब्दों में एसे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते है उसे हम मानव अधिकार कहते है. जैसे, भोजन, वस्त्र, आवास आदि. मानव अधिकार में आमलोगों को बेहतर और सुरक्षित जीवन के लिए कुछ मुलभुत अधिकार दिए गए है.

मानवाधिकारों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है;

नागरिक और राजनीतिक अधिकार

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
कानून से पहले समानता अधिकार
भेदभाव के खिलाफ स्वतंत्रता अधिकार
सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकार
संस्कृति में भाग लेने का अधिकार
काम का अधिकार
जीवन स्तर का अधिकार
शिक्षा का अधिकार

 

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों को पहली बार वर्ष 1948 में सूचीबद्ध किया गया था. घोषणा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानवाधिकार संधिओं से प्रेरित थी. ये अधिकार आज भी विकास की प्रक्रिया में हैं. मानवाधिकार ज्यादातर सरकार और उसके लोगों के बीच मौजूद संबंधों का लक्ष्य रखते हैं.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
मानवाधिकारों को लागू करने के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी. इस कमीशन की स्थापना मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए विचार किए जा सकने वाले उपायों को ध्यान में रखते हुए की गयी.

भारत सरकार ने वर्ष 1 99 3 में मानवाधिकार अध्यादेश संरक्षण के तहत भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जिसे सी वर्ष लागू किया गया. मानवाधिकार अधिनियम, 1 993 का संरक्षण राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्माण के लिए भी प्रदान किया गया था जो राज्य स्तर पर कार्य करना था.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष एक शिकायत दर्ज करना

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट के माध्यम से या अधिकारों के उल्लंघन के बारे में आयोग को आवेदन लिखकर या ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है. डीएचआर द्वारा निर्धारित मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर एनएचआरसी को एक आवेदन जमा किया जा सकता है.

राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष एक शिकायत दर्ज करना

राज्य मानवाधिकार आयोग के साथ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया गया है और लोगों के अनुकूल किसी भी व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति अपने अधिकारों के उल्लंघन के बारे में बताते हुए आयोग के सामने आवेदन कर सकते हैं.

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को जानबूझकर सरल रखा गया है ताकि लोग उल्लंघन के खिलाफ आने में संकोच न करें.

हालांकि, इस योजना में विभिन्न दोष और कमीएं मौजूद हैं क्योंकि आयोग का अधिकार क्षेत्र सीमित है क्योंकि यह एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले में पूछताछ नहीं कर सकता है. 1 वर्ष की सीमा कानून द्वारा प्रदान की जाती है जो हमेशा उचित नहीं होती है.

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